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तंबाकू-सिगरेट होंगे महंगे, लग सकती है 35% की नई GST दर, इस दिन होगा फैसला

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तंबाकू-सिगरेट

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नई दिल्ली: तंबाकू-सिगरेट का सेवन करने वालों की जेब का खर्च बढ़ने वाला है, दरअसल, इस पर लगने वाले जीएसटी की दरों में इजाफा किया जा सकता है. GST Counsil की बैठक से पहले रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28 फीसदी से बढ़ाकर अब 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की है. हालांकि, इसपर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा.

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GST Rates को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी की दर को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की. अगर सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाता है, तो इन प्रोडक्ट्स के दाम में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

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एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा गया है कि बिहार के उप-मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में GoM ने ये फैसला किया है. यहां बता दें कि 35 फीसदी की ये जीएसटी दर मौजूदा चारों स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी. जीओएम ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर टैक्स रेट्स को भी तर्कसंगत बनाने के साथ ही समेत 148 आइटम्स की दरों में बदलाव की सिफारिश की है.

 

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